मालेगांव : 1 फरवरी (प्रेस नोट) मालेगांव कॉर्पोरेशन ने सभी नागरिकों को सूचित किया है कि मालेगांव कॉर्पोरेशन की सीमा के भीतर संगमेश्वर वार्ड सर्वेक्षण संख्या 117, 120, 121 के स्थान पर मालेगांव कॉर्पोरेशन की विकास योजना में दूसरा संशोधित आंशिक किया गया है। आरक्षण संख्या 378 एक कब्रिस्तान और आंशिक रूप से एक ग्रीन बेल्ट आरक्षण है। उक्त भूमि का अवैध रूप से क्रय-विक्रय किया जा रहा है तथा छोटे-छोटे भूखण्ड बनाकर नागरिकों से लेन-देन किया जा रहा है। मालेगांव कॉर्पोरेशन को ऐसी शिकायतें मिली हैं। इस संबंध में मालेगांव कॉर्पोरेशन द्वारा उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति देने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि यह आरक्षण स्थल है। यदि साइट पर कोई निर्माण होता है, तो अनधिकृत निर्माण को कॉर्पोरेशन द्वारा ध्वस्त कर दिया जाएगा। मालेगांव निगम की ओर से जनता की जानकारी के लिए ऐसी प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है. कॉर्पोरेशन ने प्रेस नोट में कहा कि नागरिकों को आगाह किया जाए कि उक्त आवंटित भूमि में अवैध रूप से गिराए जा रहे अनाधिकृत भूखण्डों को न खरीदें. और ध्यान रहे कि यदि लेन-देन होता है तो संबंधित नागरिक इसके लिए जिम्मेदार होगा। निगम उपायुक्त गणेश गिरी ने यह प्रेस विज्ञप्ति जारी की है -