अपराध पंजी क्रमांक 18/2023, भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 434 व 34 के तहत मामला दर्ज
Janta Co Operative Bank Malegaon |
मालेगांव : (31 जनवरी) शहर के मालेगांव Janta Co Operative Bank में वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में आज नगर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. अपराध रजिस्टर संख्या 18/2023 के विवरण के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 434 और 34 के तहत अंसारी इम्तियाज अहमद अहमदुल्लाह (62) सीईओ जनता बैंक मालेगांव, जावेद अख्तर सिद्दीक अहमद (31) कार्यरत कैशियर जनता को ऑपरेटिव बैंक कदवई रोड मालेगांव में वित्तीय भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज किया गया है इस संबंध में मैनेजर जुनैद अहमद इकबाल अहमद (42) निवासी मकान नंबर 671 रवि वार वार्ड रसूलपुरा ने प्रधान शाखा में परिवाद दायर किया है. जनता बैंक।
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विवरण के अनुसार, 3 जनवरी की शाम 6:00 बजे से 23 जनवरी की शाम 6:00 बजे के बीच, इस्लामपुरा वार्ड में जनता को ऑपरेटिव बैंक के स्ट्रांग रूम में रखे 28 लाख 80 हजार रुपये नकद उक्त तिथि स्थान से गायब हो गए. जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय, औद्योगिक कंपाउंड कदवई रोड आरबीआई के कस्टोडियल ऑफिसर चिरंजीव पल्लव द्वारा व्यक्तिगत रूप से बैंक के स्ट्रांग रूम में रखे गोदरेज कंपनी के आयरन सेफ (कबाट) में रखे रुपयों का निरीक्षण करने की पुष्टि की। जिसमें अंतर पाया गया।मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंसारी इम्तियाज अहमद अहमदुल्लाह ने 500 के नोटों के बंडल दिए, निचले हिस्से में 20 रुपये के नोटों के बंडल पाए गए। 28 लाख 80 हज़ार रुपये कम दिखाई दिए।जिसके आधार पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अंसारी इम्तियाज अहमद अहमदुल्ला और बैंक के कोषाध्यक्ष जावेद अख्तर सिद्दीकी अहमद उमर 31 वर्षीय पर नकदी में वित्तीय धोखाधड़ी करने का आरोप है.मामला दर्ज किया गया है.
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